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अब शराब ख़रीदने पर मध्य प्रदेश में भी मिलेगा पक्का बिल!

 

राजवर्धन बल्दुआ,


भोपाल, सूबे के सुरा प्रेमियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी ख़ुशख़बरी देते हुए निर्णय लिया है की अब 1 सितम्बर से शराब ख़रीदने वालों को ठेके से पक्का बिल दिया जाएगा।दरअसल सरकार को लगातार शिकायत मिल रही थी की लायसेंसधारी ठेकों से ऊँची दरो पर शराब बेंच रहे है।यह ठेकेदार निर्धारित दर से अधिक वसूल कर खुलेआम नागरिकों को लूट रहे है।इसको देखते हुए अब निर्णय लिया गया है की सभी फुटकर शराब ठेकों से शराब ख़रीदने वालों को पक्का बिल देना होगा।वही हर दुकान पर निर्धारित प्रारूप में छपी बिल बुक रखना होगा।इस बिल बुक को ज़िला आबकारी अधिकारी से प्रमाणित करवाना होगा।वही बिल की कार्बन कापी भी 31 मार्च 2022 तक सम्भाल कर रखना अनिवार्य कर दिया गया है।ग़ौरतलब है कि देश के कई राज्यों में बिल देने की सुविधा बहुत पहले से है।परंतु मध्य प्रदेश में यह पहली बार शुरू की जा रही है।वही इस निर्णय को पिछले दिनो ज़हरीली शराब से हुई दर्जनो लोगों की मृत्यु से जोड़ कर देखा जा रहा है।जिसमें जाँच के दौरान पता चला था की सूबे में महँगी शराब होने के कारण लोग सस्ती व अवैध शराब की ओर आकर्षित होते है।वही इस प्रकरण में यह भी सामने आया था की ठेकेदार भी मनमानी कर ऊँचे दाम में शराब को बेंचते है।जिसका कोई हिसाब किताब सरकार के पास नहीं रहता है।




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