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सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड-19 वैक्सीन से रक्त के थक्के जमने के दुष्प्रभावों की याचिका खारिज की

 सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड-19 वैक्सीन से रक्त के थक्के जमने के दुष्प्रभावों की याचिका खारिज की

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज कोविड-19 वैक्सीन के कारण रक्त के थक्के जमने जैसे दुष्प्रभावों का आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए दायर की गई थी।



एक अन्य मामले में, शीर्ष अदालत ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र को दूरदर्शन पर 24 घंटे का सिंधी भाषा का चैनल शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इससे पूर्व एनजीओ सिंधी संगत की इस याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भी खारिज कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि भाषा को संरक्षित करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं।

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