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सुप्रीम कोर्ट आज फैसला करेगा की भोपाल गैस कांड पीड़ितों को 7400 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा या नहीं

 सुप्रीम कोर्ट आज फैसला करेगा की भोपाल गैस कांड पीड़ितों को 7400 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा या नहीं

सुप्रीम कोर्ट 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अधिक मुआवजा देने की केंद्र की क्यूरेटिव याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनाएगा। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ इस मामले पर फैसला सुनाएगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेके महेश्वर की पीठ ने भी 12 जनवरी को केंद्र की क्यूरेटिव याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।


यूसीसी की उत्तराधिकारी फर्मों ने शीर्ष कोर्ट में कहा था कि भारत सरकार ने 1989 में मामले के निपटारे के समय कभी भी यह सुझाव नहीं दिया कि दिया गया मुआवजा अपर्याप्त था। फर्मों के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि 1989 के बाद से रुपये का अवमूल्यन भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अब मुआवजे की मांग का आधार नहीं बन सकता है।

विस्तृत दलीलें सुनने के बाद 12 जनवरी को न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने पीड़ितों को अधिक मुआवजा देने के लिए यूसीसी की उत्तराधिकारी फर्मों से अतिरिक्त 7,400 करोड़ रुपये की मांग वाली केंद्र की क्यूरेटिव याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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