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आत्म हत्या मामले में हुई आजीवन कारावास की सजा!


पिपरिया।आज दिनांक 26 फरवरी 2021 को पिपरिया नगर की माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री कीर्ति कश्यप ने सत्र प्रकरण क्रमांक 37/19 अतर्गत धारा 304(ब),498 भादिव एवं 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में निर्णय सुनाते हुए आरोपी इदरीश खान ,सलीम खान,पीरन बी को आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने से दण्डित किया। मामला पुलिस थाना पिपरिया के अपराध क्रमांक 484/18 से सम्बंधित है घटना दिनांक 22 दिसम्बर 2018 को सरदार वार्ड पिपरिया निवासी श्रीमती नासरा खान को मृत अवस्था मे उसका पति इदरीश शासकीय अस्पताल पिपरिया लाया और बताया था कि उसकी पत्नी नासरा ने दुप्पट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।नासरा और इदरीश ने प्रेम विवाह किया था मृत्यु के समय नासरा को 18 से 20 सप्ताह का गर्भ था।पुलिस ने मामले की जांच कर दहेज हत्या का मामला पाया और मृतका के पति इदरीश,ससुर सलीम ,सास पीरन बी तथा चाचा ससुर याकूब खान को मुलजिम बनाकर अभियोग पत्र पेश किया था।अभियोजन ने अपना मामला सिद्ध करने हेतु कुल 15 गवाहों को तो आरोपीगण ने अपने बचाब में 3 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित करवाया।मामले में आई साक्ष्य के मद्देनजर न्यायालय ने मृतका के पति इदरीश,ससुर सलीम और सास पीरन बी को दोषी पाया और तीनों को 304(बी)में आजीवन कारावास ,498 (ए)में एक वर्ष और 2000 रुपये जुर्माना तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में एक वर्ष और 2000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई और मृतका के चाचा ससुर याकूब खान को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी सुनील चौधरी अतिरिक्त लोक अभियोजक ने की है।

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