हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
पिपरिया। आदेश कुमार जैन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया ने शुक्रवार को एक आपराधिक प्रकरण सत्र प्रकरण क्रमांक 115/2016 में जलाकर हत्या करने वाले आरोपी राजू उर्फ राजेश आ. शंकर अहिरवार आयु 32 वर्ष विछुआ तह0 बनखेड़ी जिला होशंगाबाद को हत्या का दोषी पाते हुए धारा 302 भा.द.वि.में आजीवन कारावास से दंडित किया है । गौरतलब है कि दिनांक12.02.16 को समय लगभग रात्रि 8 बजे फरियादिया के पति संतोष को मजदूरी का पैसा मांगने पर जलती चिमनी फेक कर मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई सूचना के आधार पर बनखेड़ी थाना में मामला पंजीबद्ध किया गया अभियुक्त की गिरफ्तारी कर सम्पूर्ण विवेचनॉ के पश्चात अभियुक्तके विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय में सम्पूर्ण विचारण के पश्चात न्यायालय आदेश कुमार जैन प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए हत्या के आरोप में आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपया जुर्माना के दंड से दंडित किया है। अभियोजन की और से पैरवी सुनील चौधरी अपर लोक अभियोजक ने की हैं।
पिपरिया। आदेश कुमार जैन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया ने शुक्रवार को एक आपराधिक प्रकरण सत्र प्रकरण क्रमांक 115/2016 में जलाकर हत्या करने वाले आरोपी राजू उर्फ राजेश आ. शंकर अहिरवार आयु 32 वर्ष विछुआ तह0 बनखेड़ी जिला होशंगाबाद को हत्या का दोषी पाते हुए धारा 302 भा.द.वि.में आजीवन कारावास से दंडित किया है । गौरतलब है कि दिनांक12.02.16 को समय लगभग रात्रि 8 बजे फरियादिया के पति संतोष को मजदूरी का पैसा मांगने पर जलती चिमनी फेक कर मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई सूचना के आधार पर बनखेड़ी थाना में मामला पंजीबद्ध किया गया अभियुक्त की गिरफ्तारी कर सम्पूर्ण विवेचनॉ के पश्चात अभियुक्तके विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय में सम्पूर्ण विचारण के पश्चात न्यायालय आदेश कुमार जैन प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए हत्या के आरोप में आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपया जुर्माना के दंड से दंडित किया है। अभियोजन की और से पैरवी सुनील चौधरी अपर लोक अभियोजक ने की हैं।
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