जमीनी विवाद में सगे भाई की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
जमीनी विवाद में सगे भाई की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
पिपरिया:- अपर जिला लोक अभियोजक सुनील चौधरी ने बताया कि हत्या के एक मामले में न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदेश कुमार जैन ने अभियुक्त रामचरण मालवीय आत्मज करोड़ी लाल मालवीय निवासी आदमगढ़ होशंगाबाद को दोषी पाते हुए आज 04.09.2018 को निर्णय देते हुई सश्रम आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के दंड से दंडित किया है। अभियुक्त रामचरण ने अपने सगे भाई राजेन्द्र की 25.02.2015 को ग्राम नयागांव में मृतक के घर में घुस कर कुल्हाड़ी से सर में बार कर हत्या कर दी थी जिसकी रिपोर्ट मृतक की पत्नी ने बनखेड़ी थाने में की थी । थाना बनखेड़ी द्वारा अपराध क्रमांक 42/2015 में मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया।अभियोजन की तरफ से उक्त मामले में 22 गवाह न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराए गए सम्पूर्ण विचारण के पश्चात पिपरिया न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास से दंडित किया है।अभियोजन की और से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुनील चौधरी ने की हैं।
पिपरिया:- अपर जिला लोक अभियोजक सुनील चौधरी ने बताया कि हत्या के एक मामले में न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदेश कुमार जैन ने अभियुक्त रामचरण मालवीय आत्मज करोड़ी लाल मालवीय निवासी आदमगढ़ होशंगाबाद को दोषी पाते हुए आज 04.09.2018 को निर्णय देते हुई सश्रम आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के दंड से दंडित किया है। अभियुक्त रामचरण ने अपने सगे भाई राजेन्द्र की 25.02.2015 को ग्राम नयागांव में मृतक के घर में घुस कर कुल्हाड़ी से सर में बार कर हत्या कर दी थी जिसकी रिपोर्ट मृतक की पत्नी ने बनखेड़ी थाने में की थी । थाना बनखेड़ी द्वारा अपराध क्रमांक 42/2015 में मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया।अभियोजन की तरफ से उक्त मामले में 22 गवाह न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराए गए सम्पूर्ण विचारण के पश्चात पिपरिया न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास से दंडित किया है।अभियोजन की और से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुनील चौधरी ने की हैं।
Leave a Comment