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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: अतिथि व्याख्याताओं की नीति में बदलाव, पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, सिनेमा और रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में अतिथि व्याख्याता नीति में संशोधन, फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने से जुड़े निर्णय और पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण लागू करने के नियमों को मंजूरी दी गई।




अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में किए गए संशोधनों वाली नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। संशोधित व्यवस्था के तहत मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त करने वाले एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

इसके अलावा अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों की व्यवस्था में राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 5 माह अध्यापन कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को भी 5 अंक देने का प्रावधान किया गया है। पहले राजकीय विश्वविद्यालय में अध्यापन अनुभव के लिए यह लाभ स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं था।

कैबिनेट ने राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके पूर्व कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का भी निर्णय लिया है। वहीं, मानदेय में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी। अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं।

‘हनुमान अंश’ के टैक्स फ्री फैसले का अनुसमर्थन
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के अनुपालन में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया। इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी।

पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के नियम मंजूर
छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही किया है। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

अब इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इन नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

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