अब टोल नहीं दिया तो अटक जाएंगे गाड़ी के कागजी काम, ट्रांसफर में भी आ सकती है दिक्कत

 अब टोल नहीं दिया तो अटक जाएंगे गाड़ी के कागजी काम, ट्रांसफर में भी आ सकती है दिक्कत

टोल को लेकर सरकार नए नए नियमों को लाती रहती है और पुराने नियमों में बदलाव भी करती है. लेकिन इस बार सरकार की ओर से जो नियम लागू हुआ है वो आपको जानना जरूरी है और अगर आप एक कार या ऐसी गाड़ी के मालिक हैं जिसका टोल लगता है तब तो आपको ये नियम जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है. दरअसल, सरकार ने नियमों को सख्त करते हुए कहा है कि अब अगर किसी ने टोल देने में आनाकानी की या टोल नहीं दिया तो वाहन से जुड़े सभी जरूरी काम रुक जाएंगे, इसकी मॉनिटरिंग फास्टैग में बकाया दिखने पर होगी.



अब टोल नहीं देने पर अटक जाएंगे गाड़ी के जरूरी काम

आपको बता दें कि सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर किसी वाहन पर हाईवे का टोल बकाया है तो उसके जरूरी काम जो गाड़ी से जुड़े हुए हैं वो अटक सकते हैं. केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए साऱ कर दिया है कि बगैर टोल चुकाए अब गाड़ी का ट्रांसफर, फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट मिलने पर रोक लग सकती है. सरकार ने ये भी साफ किया है कि अगर टोल से गुजरते वक्त सिस्टम में एंट्री हो गई है लेकिन भुगतान नहीं हुआ है तो भी रकम बकाया मानी जाएगी.

‘सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स’ में संशोधन करते हुए नए नियम हुए लागू


सरकार ने ‘सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स’ में संशोधन करते हुए नया नियम लागू किया है और अब इसके तहत अगर किसी वाहन पर FASTag या मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम में टोल बकाया दिखता है तो गाड़ी को किसी दूसरे राज्य या व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करने के लिए NOC ही नहीं मिलेगी और फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू भी नहीं होगा. यहां तक कि कमर्शियल वाहनों को नेशनल परमिट तक जारी नहीं किया जाएगा.


इसके साथ ही अब NOC के लिए आवेदन करते समय यह बताना भी जरूरी होगा कि वाहन पर कोई टोल बकाया तो नहीं है. सरकार का कहना है कि ये कदम हाईवे पर टोल वसूली को पारदर्शी बनाने, डिजिटल सिस्टम को मजबूत करने और टोल चोरी रोकने के लिए उठाए गए हैं. आने वाले समय में देशभर में बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम लागू होने के बाद ऐसे नियम और भी ज्यादा सख्ती से लागू होंगे.

No comments

Powered by Blogger.