मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर SC ने लगाई रोक

 मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर SC ने लगाई रोक

कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान पर भारी विरोध और FIR दर्ज होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार में जनजातीय कार्य मत्री कुंवर विजय शाह की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए, दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि शाह को इस मामले में माफी नहीं मिलेगी। बल्कि इस मामले की निष्पक्ष जांच अब SIT करेगी।


माफी मांगने पर कोर्ट ने लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट में शाह के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट ने माफी मांग ली है। वकील के इस बयान पर सख्ती से पेश आए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकारा। कोर्ट ने कहा कि आप लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। आप पब्लिक फिगर हैं। आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए।

निष्पक्ष जांच के लिए SIT गठित करने के निर्देश

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्टे ने निर्देश देते हुए कहा कि, इस टीम में तीन IPS अधिकारी होंगे, इनमें एक IG और बाकी दो SP लेवल के अफसर शामिल होंगे। इनमें से एक अधिकारी अनिवार्य रूप से महिला होगी। कोर्ट ने कहा कि ये सभी अफसर मध्य प्रदेश कैडर के हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी नहीं होने चाहिएं। वहीं कोर्ट ने SIT को 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14 मई को शाह के बयान पर नोटिस लेते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ इंदौर के महू थाने में FIR दर्ज की गई थी। इसके खिलाफ शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब अगली सुनवाई 28 मई को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी लगाई थी फटकार

भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आज 19 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई। विजय शाह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सोच-समझकर बोलना चाहिए।

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