Google Analytics दिल्ली हाई कोर्ट से लालू प्रसाद को लगा बड़ा झटका - Pipariya Peoples latest News update

दिल्ली हाई कोर्ट से लालू प्रसाद को लगा बड़ा झटका

 दिल्ली हाई कोर्ट से लालू प्रसाद को लगा बड़ा झटका

दिल्ली हाई कोर्ट से राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की ‘जमीन के बदले नौकरी’ घोटाले के संबंध में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि निचली अदालत में राजद प्रमुख लालू प्रसाद के खिलाफ आरोपों पर सुनवाई 2 जून को होगी।


लालू ने याचिका में की थी ये मांग

लालू यादव ने याचिका में सीबीआई द्वारा दर्ज FIR और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी, यह तर्क देते हुए कि जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ आवश्यक मंजूरी लिए बिना जांच शुरू की, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A का उल्लंघन है। हालांकि, सीबीआई ने दावा किया कि उन्होंने धारा 19 के तहत जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली थी और यह मामला सरकारी पद के दुरुपयोग से जुड़ा है, जिसमें रेलवे में नौकरी के बदले जमीन ली गई थी।

लालू की तरफ से कपिल सिब्बल ने दी दलील

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की ओर से कपिल सिब्बल ने दलील दी थी। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने बिना आवश्यक मंजूरी के ही जांच जारी रखा गया, जबकि कानून कहता है कि बिना पूर्व अनुमति के जांच शुरू नहीं की जा सकती है ,ये एक अनिवार्य शर्त है। 

हम मामले पर बहस करेंगे- कपिल सिब्बल

कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर आरोप तय हो गया तो मैं क्या करूंगा? कृपया एक महीने तक इंतजार करें। हम मामले पर बहस करेंगे। 14 साल तक आपने (एफआईआर दर्ज करने के लिए) इंतजार किया है। यह केवल दुर्भावनापूर्ण है।


No comments

Powered by Blogger.