Header Ads

Header ADS

हेट स्पीच मामले में विधायक अब्बास को कोर्ट ने दी 2 वर्ष की सजा

 हेट स्पीच मामले में विधायक अब्बास को कोर्ट ने दी 2 वर्ष की सजा


मऊ सदर से विधायक और मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी को 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए हेट स्पीच के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. के.पी. सिंह ने शनिवार को अपना फैसला सुनाते हुए अब्बास अंसारी को तेजी से सुनवाई करते हुए 3 वर्ष 28 दिन (36 महीने 28 दिन) में आर्थिक दंड के साथ सजा सुनाई है।

अदालत ने विभिन्न धाराओं में उन्हें निम्न सजा दी:

धारा 189 – 2 साल

धारा 153A – 2 साल

धारा 171F – 6 माह

धारा 506 – 1 साल

साथ में 2000 का आर्थिक जुर्माना लगाया। इसी मुकदमे में अब्बास के छोटे भाई उमर अंसारी को अदालत ने बरी कर दिया है।

इस मामले में सह-आरोपी मंसूर अंसारी को अदालत ने केवल 120 बी के तहत षड्यंत्र रचने का दोषी पाया और 6 माह की सजा सुनाई है। यह मामला चुनावी आचार संहिता उल्लंघन और नगर के पहाड़पुरा मुहल्ले में भड़काऊ भाषण को लेकर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था।

आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में मऊ कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट थोड़ी देर में सजा का ऐलान करेगी। मामला 2022 के विधानसभा चुनाव का है। इस दौरान एक चुनावी रैली में अब्बास ने कहा था- सपा मुखिया अखिलेश यादव से कहकर आया हूं, सरकार बनने के बाद छह महीने तक किसी की ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं होगी। जो जहां है, वही रहेगा। पहले हिसाब-किताब होगा।

No comments

Powered by Blogger.