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दृष्टिबाधित लोगों को न्‍यायिक सेवाओं में रोजगार के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता: सर्वोच्‍च न्‍यायालय

 दृष्टिबाधित लोगों को न्‍यायिक सेवाओं में रोजगार के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता: सर्वोच्‍च न्‍यायालय

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज एक महत्‍वपूर्ण फैसले में कहा कि दृष्टिबाधित लोगों को न्‍यायिक सेवाओं में रोजगार के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। न्‍यायाधीश जे बी पारदीवाला और आर. महादेवन की एक पीठ ने छह याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। इस फैसले की घोषणा करते हुए, न्‍यायाधीश महादेवन ने कहा कि दृष्टिबाधित व्‍यक्तियों के साथ न्‍यायिक सेवाओं में भर्ती के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि एक समावेशी रूपरेखा सुनिश्चित करने के लिए राज्‍य को उनके लिए सकारात्‍मक तंत्र प्रदान करना चाहिए। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने मध्‍यप्रदेश न्‍यायिक सेवा (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम 1994 के एक प्रावधान को खारिज कर दिया। इसमें दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले उम्‍मीदवारों को राज्‍य की न्‍यायिक सेवा से वंचित किया गया था। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने मूलभूत समानता सुनिश्चित करने के महत्‍व का उल्‍लेख किया।


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