केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उम्‍मीदवारों और अभिभावकों को गुमराह होने से बचाने के लिए सभी कोचिंग संस्थानों को अपने छात्रों और पाठ्यक्रमों के बारे में आवश्‍यक और प्रासंगिक जानकारी देने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने विभिन्न कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए नई दिल्ली में यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं।  


No comments

Powered by Blogger.