केंद्र ने जमीन के बदले नौकरी मामले में राजद नेता लालू यादव पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी
केंद्र ने जमीन के बदले नौकरी मामले में राजद नेता लालू यादव पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो -सीबीआई ने दिल्ली की अदालत को बताया है कि जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केन्द्र से आवश्यक मंजूरी मिल गई है। मंजूरी के बाद सीबीआई ने कल दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में इससे जुड़े दस्तावेज जमा कराये।
सीबीआई के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि एजेंसी इस मामले में तीस अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाये जाने के लिए मंजूरी का इंतजार कर रही है। सीबीआई ने अदालत से बचे हुए आरोपियों के खिलाफ मंजूरी हासिल करने के लिए और 15 दिनों का समय मांगा है।
यह मामला वर्ष 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद के रेल मंत्री के कार्यकाल से जुड़ा है। आरोप है कि उनके इस कार्यकाल के दौरान लालू प्रसाद के परिवार और या अन्य सहयोगियों को नौकरी के बदले जमीन हस्तांतरित की गई या उपहार में दी गई। ये अनियमितताएं ग्रुप-डी की नियुक्तियों में पाई गईं। ये नियुक्तियां मध्यप्रदेश में जबलपुर में रेलवे के पश्चिम मध्य मंडल में की गई थी।
अदालत ने 19 सितम्बर को लालू प्रसाद और उनके बेटे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को इस मामले में पेश होने के लिए समन जारी किया था।
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