नौकरी बदलने पर अब पीएफ ट्रांसफर के लिए आवेदन की जरूरत नहीं

 नौकरी बदलने पर अब पीएफ ट्रांसफर के लिए आवेदन की जरूरत नहीं

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने खाताधारकों के लिए ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर की सुविधा शुरू की है। इससे खाताधारकों को नौकरी बदलने पर मैन्यूअल तरीके से पीएफ ट्रांसफर के लिए अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा वित्तीय वर्ष 2024-25 से शुरू हो गई है।

इससे पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) होने के बाद भी खाताधारकों को पीएफ ट्रांसफर के लिए आवेदन डालना पड़ता था। ईपीएफओ द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों व संस्थानों पर लगातार नजर रखी जा रही है।


ऐसी संस्थाओं को नोटिस भी भिजवाया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में ऐसी कंपनियों के खिलाफ अभियान भी शुरू किया जाएगा।

पीएफ से जुड़ी 3 बड़ी बातें

वेतन का 12 प्रतिशत: कर्मचारियों को ईपीएफ में अपने वेतन का 12 प्रतिशत रखना होता है तथा नियोक्ता भी बराबर की राशि ईपीएफ खाते में जमा करता है।

ट्रांसफर में यूएएन जरूरी: यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) अलग-अलग नियोक्ताओं द्वारा एक ही सदस्य को जारी किए गए कई मेंबर आईडी के लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफार्म के रूप में कार्य करता है। यह एक ही सदस्य को कई ईपीएफ खातों (सदस्य आईडी) को जोड़ने की सुविधा देता है।

ये मिलती हैं सुविधाएं: यूएएन बहुत-सी सुविधाएं देता है। इसमें यूएएन कार्ड, सभी ट्रांसफर-इन डिटेल्स के साथ ही एक अपडेटेड पासबुक, पिछले सदस्यों की पीएफ आईडी को वर्तमान पीएफ आईडी से जोड़ने की क्षमता आदि देता है।

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