अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्यवाही
अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर सख्त कार्यवाही के लिए खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देश हैं। साथ ही कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा जिले में अवैध गैस रिफलिंग तथा घरेलू गैस के दुरूपयोग की शिकायतों पर त्वरित जांच एवं सख्त कार्यवाही हेतु निर्देशित कर सत्त मॉनिटरिंग की जा रही है।
गुरुवार को प्राप्त शिकायत के आधार पर जिला आपूर्ति नियंत्रक जिला भोपाल द्वारा जिला खाद्य कार्यालय के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पुष्पराज पाटिल, मोहित मेघवंशी एवं मयंक द्विवेदी के साथ अशोका गार्डन स्थित ऋषि इंटरप्राइजेस की जाँच की गई।
मौके पर 16 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 केजी 8 भरे एक आंशिक भरा 6 खाली, व्यवसायिक गैस सिलेण्डर क्षमता 19 केजी एक खाली, 5 केजी अमानक स्तर के 28 खाली 8 केजी अमानक स्तर के 6 खाली, एक आंशिक भरा एवं एक गैस अंतरण यंत्र जप्त किया जाकर मौका पंचनामा बनाया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। जिसे कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत कर आगामी कार्यवाही की जाएगी।
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