मौत डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने का इंतजार नहीं करेगी, तुरंत काम पर लौटें - एम पी हाई कोर्ट

 मौत डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने का इंतजार नहीं करेगी, तुरंत काम पर लौटें - एम पी हाई कोर्ट 


मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने डॉक्टरों को हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हड़ताल के कारण किसी मरीज की जान गई तो, चिकित्सा का पेशा दागदार होगा। डॉक्टरों की शिकायतों पर 20 अगस्त को सुनवाई करेंगे। भोपाल, जबलपुर में भी अस्पतालों में ओपीडी बंद रखने का फैसला लिया।


निजी अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। हड़ताल की वजह से ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बिगड़ने लगी है। इलाज के लिए मरीजों की लाइनें लग रही। पैथोलाजी टेस्ट नहीं हो पाए। स्वजन भी हलकान होते रहे।

शुक्रवार को कोर्ट ने ने सवाल किया था कि पूर्व में दिए स्पष्ट आदेश के बावजूद कोर्ट की अनुमति बिना भोपाल में डॉक्टर हड़ताल पर क्यों गए हैं? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने इस सिलसिले में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, डीन गांधी मेडिकल कालेज व जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन, जीएमसी भोपाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था



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