Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक से किया इनकार






Delhi Liquor Policy Case: शराब नीति मामले में AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से गुरुवार (21 मार्च) को बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है. हाई कोर्ट अब पहले से लंबित याचिका के साथ इस याचिका पर भी 22 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

ईडी ने कोर्ट को द‍िखाए सबूत

दिल्ली हाई कोर्ट में लंच ब्रेक के बाद शुरू हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत को बताया कि किन सबूतों के चलते सीएम केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला रहे हैं. इस दौरान जज वो सभी तथ्य लेकर अपने चैम्बर में गये और सुनवाई फिर शुरु हुई. ईडी ने कोर्ट से आग्रह क‍िया था क‍ि वो तथ्य सिर्फ अदालत देखें अरव‍िंद केजरीवाल के वकील को नहीं द‍िखाए जाएं.  

ईडी की ओर से कोर्ट में दलील दी गई क‍ि ये कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं. ये विपसना में कभी भी चले जाते हैं ले‍क‍िन प्रवर्तन न‍िदेशालय के पास नहीं आते हैं.

'आप इतने समन भेज रहे हैं तो सीधा गिरफ्तार क्यों नहीं करते'

ईडी की ओर से कोर्ट में दलील दी गई क‍ि ये कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं. ये विपसना में कभी भी चले जाते हैं ले‍क‍िन प्रवर्तन न‍िदेशालय के पास नहीं आते हैं. कोर्ट ने ईडी को कहा कि आप इतने समन भेज रहे हैं तो सीधा गिरफ्तार क्यों नहीं करते.

अरव‍िंद केजरीवाल का पक्ष जानना चाहते हैं- ईडी  

ईडी ने कहा कि हम पहले उनसे उनका पक्ष भी जानना चाहते हैं वो हमारे सामने आकर सवालों का जवाब दें. इस मामले में क‍िसी भी तरह की अंतरिम राहत नहीं दी जानी चाहिए. जांच एजेंसी को इस याचिका पर जवाब देने के लिए वक्‍त दिया जाना चाहिए. अभी तक आप आरोपी नही हैं.

No comments

Powered by Blogger.