कोर्ट ने दी पति को उम्र कैद, पत्नी की हत्या कर हार्ट अटैक बताकर कर दिया था अंतिम संस्कार

 इंदौर। पत्नी की हत्या कर मौत को हार्ट अटैक से बताकर उसका अंतिम संस्कार करने वाले हत्यारे पति को सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने हत्यारे पर अर्थदंड भी लगाया है।



वारदात 4 अगस्त 2020 की है। इंदौर पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम माचल की संजू कुंवर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसे सुबह करीब सात बजे उसके पति भारतेंदु व कुछ अन्य रिश्तेदारों ने मुक्तिधाम ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया है।

पुलिस मुक्तिधाम पहुंची और वहां से साक्ष्य एकत्रित किए। इसके बाद पुलिस हत्यारे पति भारतेंदु के घर पहुंची और मामले में पूछताछ की। पुलिस को घर के कमरे की तलाशी लेने पर उसमें थाना प्रभारी के नाम लिखी एक शिकायत भी मिली।

जांच में यह बात भी सामने आई कि संजू कुंवर और उसके पति भरतेंदु की उम्र में असामान्य अंतर था। इस वजह से पति-पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। इसके चलते भारतेंदु ने वारदात को अंजाम देते हुए पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और रिश्तेदारों से कहा कि उसे अटैक आ गया था।

जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय ने हत्यारे पति को आजीवन कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

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