शहर में नहीं ठहर सकेंगे बाहरी लोग, आज शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर, शराब बिक्री पर भी रहेगा प्रतिबंध



भोपाल । विधानसभा चुनाव अंतिम दौर में पहुंच गया है। प्रदेश के साथ-साथ भोपाल में भी 17 नवंबर, शुक्रवार को मतदान होगा। इसे देखते हुए सुरक्षा इंतजाम भी कड़े कर दिए गए हैं। मतदान के 72 घंटे पहले जिले में बाहरी लोगों के ठहरने पर रोक लगा दी गई है। शहर के होटल, लाज व धर्मशालाओं की सघन निगरानी की जा रही है। इसके साथ जिले की सीमाओं पर बाहरी लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है।



इसके लिए सीमाओं पर सघन चेकिंग की जा रही है। इस संबंध में कलेक्टर ने धारा- 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि मतदान के एक दिन पहले ही मतदान केंद्रों पर सौ मीटर की दूरी, पार्किंग सहित अन्य इंतजामों को पूरा कर लिया जाए।



आज शाम छह बजे थम जाएगा चुनावी शोर


गौरतलब है कि चुनाव प्रचार का शोरगुल मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले यानी 15 नवंबर की शाम 6 बजे से थम जाएगा। इसके बाद कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल अपने चुनावी प्रचार के लिए जुलूस व आम सभाएं नहीं कर पाएंगे। ये नियम इंटरनेट मीडिया पर भी लागू होगा। चुनाव प्रचार थमते ही लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लग जाएगा। हालांकि इन 48 घंटों के दौरान उम्मीदवार केवल घर-घर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। इसके अलावा बुधवार को शाम छह बजे से शुक्रवार को मतदान समाप्ति तक शराब दुकानें भी बंद रहेंगी।


मतदान केंद्र के बाहर पांच लोगों के खड़े होने पर प्रतिबंध


इधर बुधवार शाम छह बजे के बाद मतदान केंद्रों के आसपास पांच या इससे अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके आसपास जुलूस व नारेबाजी पर भी प्रतिबंध रहेगा।


दो-दो घंटे में मिलेगा मतदान का रुझान


आदेश में कहा गया है कि मतदान दिवस के पहले के 72 घंटे, 48 घंटे और मतदान दिवस पर किए जाने वाले कार्यों के बारे में निर्वाचन आयोग से मिले निर्देशों को पूरा किया जाए। इसके साथ सभी पीठासीन अधिकारियों के मोबाइल पर आयोग का एप डाउनलोड करा दिया गया है, जिससे प्रत्येक दो-दो घंटे में मतदान का रुझान मिलेगा। कलेक्टर ने एफएसटी, एसएसटी, व्हीव्हीटी सहित सभी दलों को आचार संहिता का पालन कराने में सख्ती बरतने की हिदायत दी।

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