प्रदेश में 17 नवंबर को सात से छह बजे तक होगा मतदान, निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की



भोपाल । मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान 17 नवंबर को सुबह सात से शाम छह बजे तक होगा। नक्सल प्रभावित बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिले के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सुबह सात से दोपहर तीन बजे तक होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मतदान शुरू होने के डेढ़ घंटे पहले सुबह साढ़े पांच बजे से माकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।




यह अभ्यर्थी या उसके अधिकृत एजेंट की उपस्थिति में होगी। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका एजेंट पौने छह बजे तक नहीं पहुंचता है तो मतदान दल और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में माकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। न्यूनतम 50 वोट से माकपोल किए जाने का प्रविधान है।



इसमें नोटा भी शामिल होगा। माकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व बैलेट यूनिट एवं वीवीपीएटी को वीवीपीएटी कंपार्टमेंट में रखा जाएगा। कंट्रोल यूनिट को पीठासीन अधिकारी की टेबल या मतदान अधिकारी के टेबल पर रखना होगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद सुबह सात बजे से मतदान प्रारंभ हो जाएगा।


प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले के बैहर, लांजी और परसवाड़ा के सभी मतदान केंद्र, मंडला जिले के बिछिया विधानसभा क्षेत्र के 47, मंडला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आठ और डिंडौरी जिले के विधानसभा क्षेत्र डिंडौरी के 40 मतदान केंद्रों पर सुबह सात से दोपहर तीन बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी।


मतदान की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं इंटरनेट मीडिया वाट्सएप पर बुधवार को एक पत्र बहुप्रसारित हुआ, जिसमें मतदान की तिथि परिवर्तन की बात कही गई। इसमें बताया गया कि दीपावली, छठ पूजा एवं देव उठनी ग्यारस के कारण मतदान की तिथि 17 नवंबर के स्थान पर 28 नवंबर की जाए।


राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा गया था कि पर्व के कारण मतदान का प्रतिशत घटेगा, इसलिए तिथि आगे बढ़ाई जाए। हालांकि, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतदान नियत तिथि 17 नवंबर को निर्धारित समय पर ही होगा।


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