हवाई पट्टी बनाने में डीएमएफ फंड के उपयोग की मंजूरी
मध्य प्रदेश में हवाई पट्टियां बनाने के लिए अब डीएमएफ (जिला खनिज प्रतिष्ठान) फंड का उपयोग किया जा सकेगा। सड़क, पुल, रेलवे, जलमार्ग, अन्य परिवहन के माध्यमों, पर्यटन, सामुदायिक महत्व तथा अन्य जन उपयोगी अधोसंरचना के काम भी डीएमएफ फंड से किए जाएंगे।
पहले हवाई पट्टी बनाने में डीएमएफ फंड के उपयोग करने के प्रविधान नहीं थे। इतना ही नहीं पांच करोड़ रुपये के विकास कार्य जिला स्तर पर ही स्वीकृत किए जा सकेंगे। पांच करोड़ रुपये की परियोजना जिला खनिज प्रतिष्ठान द्वारा विभागीय पोर्टल के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजी जाएगी।
संबंधित विभाग के अभिमत अनुसार एवं सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला खनिज प्रतिष्ठान प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी करेंगे।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश खनिज साधन विभाग ने जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 में संशोधन कर नए प्रविधान जोड़े हैं।
ऊर्जा एवं वाटरशेड विकास के तहत ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों तथा वर्षा जल संग्रहण प्रणाली का विकास भी डीएमएफ फंड से किया जा सकेगा। उद्यानों, समेकित खेती एवं आर्थिक वन उद्योग, जल संग्रहण का प्रत्यावर्तन तथा विद्युतीकरण के कार्य भी किए जा सकेंगे। जिला स्तर पर कार्यों के प्रस्ताव/ परियोजना जिला खनिज प्रतिष्ठान द्वारा तैयार किए जाएंगे।
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