नरवाई में आग लगाने वाले किसानो को हुई 5 साल की सजा!


पिपरिया-शासन-प्रशासन हर बार गेंहु की फसल के बाद बची नरवाई में आग लगाने से मना किया करता है।परंतु किसान अपने फ़ायदे और मूंग की फसल को लगाने की जल्दबाज़ी में नरवाई में आग लगा कर दूसरे किसानो की जान तक  दांव पर लगा दिया करते है।ऐसा ही मामला वर्ष 2017 में बनखेड़ी ब्लाक के जमुनिया गाँव हुआ था।जंहा नरवाई की आग से किसानो की 73 एकड़ में खड़ी गेंहु की फसल तो जली ही थी।खेत में मज़दूरों की टपारियों में भी बहुत नुक़सान हुआ था।जिसकी FIR फ़रियादि किसान नीलेश चौधरी ने बनखेड़ी थाने में की थी।इस मामले में गुरुवार को पिपरिया प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट मनीष पाटीदार की अदालत ने फ़ैसला सुनाते हुए आग लगाने के आरोपी भूपेन्द्र पटेल,नर्मदा प्रसाद कतिया, दिनेश कतिया को 5-5 साल की सजा सुनाते हुए 5-5 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।सरकारी अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बताया की उक्त घटना में फ़रियादी का क़रीब 30-32 लाख का नुक़सान हुआ था।इसके साथ ही इस आग में खेत में बने मजदूरो के घर सहित किसानी का सामान भी जल गए थे।श्री चौधरी के अनुसार मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 435, 436 एवं 188 के तहत पंजीकृत मामले में अपना निर्णय सुनाया है।

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