Header Ads

Header ADS

माँ की हत्या कर पुलिस को किया था गुमराह,अब हुई उम्र कैद!

माँ की हत्या कर पुलिस को किया था गुमराह,अब हुई उम्र कैद!


पिपरिया। एक सनसनी खेज मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आदेश कुमार जैन ने फैसला सुनाते हुए माँ की हत्या के आरोपी पुत्र संतोष ठाकुर निवासी सरदार वार्ड पिपरिया को आजीवन कारावास एवं 1000 रु के जुर्माना से दंडित किया है। उक्त प्रकरण में मुख्य बात यह है कि आरोपी ने हत्या कर स्वयं फरियादी बनकर थाना पहुंच कर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी घटना दिनाँक 13.09.2016 की रात 6.30 से 10.30बजे के बीच की हैं।जहाँ आरोपी ने शराब के लिए माँ से पैसे मांगे थे। न देने के कारण कुल्हाड़ी से अपनी माँ जो पिपरिया अनाज मंडी में चपरासी थी की हत्या कर दी थी । प्रकरण में लगभग सभी साक्षी पक्षद्रोही थे परन्तु परिस्थिति जन्य साक्ष्य में  कुल्हाड़ी में लगा खून और अभियुक्त के कपड़ो में लगा खून एक ही पाया गया। अभियुक्त कथन में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह घटना के समय अपनी पत्नी के साथ अपने मित्र याकूब के घर ईद की बधाई देने गया था परंतु आरोपी की और से ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया की घटना के समय आरोपी याकूब के घर था। इस तरह आरोपी को धारा 302 भा.द.वि. का आरोप साबित मानते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।मामले में सरकारी वकील सुनील चौधरी ने शासन की ओर से पैरवी कर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा करवाई हैं।

No comments

Powered by Blogger.