हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

पिपरिया- अपर लोकअभियोजक श्री सुनील चौधरी ने बताया कि श्रीमान आदेश कुमार जैन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया ने आज दिनांक ओ07.12.18 को एक आपराधिक प्रकरण सत्र प्रकरण क्रमांक 225/2013 में हत्या के आरोपी रामसेवक उर्फ बबलू फौजी पिता पंछिलाल परते आयु 43 वर्ष  निवासी न्यू यार्ड इटारसी हाल निवास बैनर्जी कालोनी पिपरिया  जिला होशंगाबाद  को हत्या एवं हत्या का प्रयास में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 10 वर्ष का सश्रम कारावास  से दंडित किया है । गौरतलब है कि दिनांक 17.01.13 को समय लगभग रात्रि 09.45 बजे बनर्जी कालोनी पिपरिया में सह अभियुक्त पप्पू के साथ मिलकर नितिन ठाकुर तथा पिल्लू की हत्या का प्रयास किया जिसमे  नितिंत ठाकुर की मौत हो गई  ।सूचना के आधार पर पिपरिया थाना में मामला पंजीबद्ध किया गया अभियुक्तगण की गिरफ्तारी कर सम्पूर्ण विवेचनॉ के पश्चात अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान सहअभियुक्त  पप्पू उर्फ राजेन्द्र की मृत्यु  हो गई सम्पूर्ण विचारण के पश्चात न्यायालय श्रीमान आदेश कुमार जैन प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी रामसेवक को  दोषी पाते हत्या के आरोप में आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपया जुर्माना एवं हत्या के प्रयास में दोषी पाते हुए दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपया जुर्माना के दंड से दंडित किया है।माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी उल्लेखित किया है कि अपील अवधि पश्चात उक्त जुर्माना की राशि मे से 10000 दस हजार रुपया मृतक नितिन के विधिक उतराधिकारियों को एवं 4000 चार हजार रुपया आहत पिल्लू को प्रतिकर स्वरूप दिए जावे। प्रकरण में अभियोजन की और से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक सुनील चौधरी ने की।

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