बहु को आत्महत्या करने के दुष्प्रेरण में पति,सास ,एवं ससुर को 7 वर्ष का सश्रम कारावास
बहु को आत्महत्या करने के दुष्प्रेरण में पति,सास ,एवं ससुर को 7 वर्ष का सश्रम कारावास
पिपरिया- अपर लोक अभियोजक सुनील चौधरी ने बताया कि आदेश कुमार जैन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया ने दिनांक 31.07.18 को एक आपराधिक प्रकरण सत्र प्रकरण क्रमांक 126/2015 में महिला को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण करने वाले आरोपी पति प्रेमनारायण कुशवाह ससुर रामगोपाल कुशवाह एवं सास भगवती कुशवाह तीनों निवासी ग्राम नगवाड़ा तहसील बनखेड़ी जिला होशंगाबाद को दोषी पाते हुए 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास से एवं जुर्माने से दंडित किया हैं। गौरतलब है कि दिनांक 23.05.15 समय लगभग 05.30 बजे शाम को मृतिका मीनाबाई का शव जला हुआ आरोपियों के खेत मे मिला था मृतिका का विवाह आरोपी प्रेमनारायण के साथ दिनांक 2.05.14 को हुआ था ।सूचना के आधार पर बनखेड़ी थाना में मामला पंजीबद्ध किया गया अभियुक्तगण की गिरफ्तारी कर सम्पूर्ण विवेचनॉ के पश्चात अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय में सम्पूर्ण विचारण के पश्चात न्यायालय आदेश कुमार जैन प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने के दंड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन की और से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक सुनील चौधरी ने की।
पिपरिया- अपर लोक अभियोजक सुनील चौधरी ने बताया कि आदेश कुमार जैन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया ने दिनांक 31.07.18 को एक आपराधिक प्रकरण सत्र प्रकरण क्रमांक 126/2015 में महिला को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण करने वाले आरोपी पति प्रेमनारायण कुशवाह ससुर रामगोपाल कुशवाह एवं सास भगवती कुशवाह तीनों निवासी ग्राम नगवाड़ा तहसील बनखेड़ी जिला होशंगाबाद को दोषी पाते हुए 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास से एवं जुर्माने से दंडित किया हैं। गौरतलब है कि दिनांक 23.05.15 समय लगभग 05.30 बजे शाम को मृतिका मीनाबाई का शव जला हुआ आरोपियों के खेत मे मिला था मृतिका का विवाह आरोपी प्रेमनारायण के साथ दिनांक 2.05.14 को हुआ था ।सूचना के आधार पर बनखेड़ी थाना में मामला पंजीबद्ध किया गया अभियुक्तगण की गिरफ्तारी कर सम्पूर्ण विवेचनॉ के पश्चात अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय में सम्पूर्ण विचारण के पश्चात न्यायालय आदेश कुमार जैन प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने के दंड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन की और से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक सुनील चौधरी ने की।
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