पिपरिया में इंजिनियर के घर हथगोला फेंकने वालों को 10-10 साल की सजा
पिपरिया में इंजिनियर के घर हथगोला फेंकने वालों को 10-10 साल की सजा
पिपरिया--शहर के बैनर्जी कालोनी में रहने वाले सिविल इंजीनियर राजेश पुरविया के घर पर 24-07-2013 की शाम को कुछ बदमाशों ने हथगोला फेंक कर इलाके में दहशत फैला दी थी।इस मामले में आज न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया आर.सी चौरसिया की अदालत ने आरोपी पिल्लू उर्फ़ महेंद्र एवम् छुटटु उर्फ़ छोटेवीर को 10-10 साल की सजा और 7500-7500 रूपये का अर्थ दण्ड लगाया हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक सुनील चौधरी ने पैरवी की हैं।
पिपरिया--शहर के बैनर्जी कालोनी में रहने वाले सिविल इंजीनियर राजेश पुरविया के घर पर 24-07-2013 की शाम को कुछ बदमाशों ने हथगोला फेंक कर इलाके में दहशत फैला दी थी।इस मामले में आज न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया आर.सी चौरसिया की अदालत ने आरोपी पिल्लू उर्फ़ महेंद्र एवम् छुटटु उर्फ़ छोटेवीर को 10-10 साल की सजा और 7500-7500 रूपये का अर्थ दण्ड लगाया हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक सुनील चौधरी ने पैरवी की हैं।
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