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नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले  को 10 वर्ष का सश्रम कारावास 


पिपरिया--नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी कम्मु उर्फ़ कमल अहिरवार निवासी बनखेड़ी को न्यायालय आर.सी चौरसिया की अदालत ने 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं।21.08.14 शाम 5 बजे आरोपी ने नाबालिग के साथ घटना को अंजाम दिया था। अभियोजन की से अभियोजन अधिकारी सुनील चौधरी ने जिरह की थी।वही इस समय पुरे देश में जंहा दुष्कर्म के आरोपियों को फाँसी की सजा पर सार्वजानिक बहस चल रही हैं तो वही पिपरिया की अदालत से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा की खबर आई हैं।

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