Google Analytics पिपरिया में हत्या के 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा - Pipariya Peoples latest News update

पिपरिया में हत्या के 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

पिपरिया में हत्या के 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

पिपरिया न्यायालय ने
पचमढ़ी पुलिस थाने के अपराध क्रमांक 18 /13 अंतर्गत धारा 302/34 भारतीय दंड विधान में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आर. सी चौरसिया की अदालत ने 3 अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई हैं। मामला आदिवासी ग्राम सूप डोंगर में दोहरे हत्याकांड का हैं। 12 मार्च 2013 को नदिया बाई मवासी औऱ गुजर सिंह मवासी की हत्या हुई थी। आरोपी वीरन लाल मवासी विजनलाल और बसोडी लाल ने कुल्हाड़ी और लाठी इनकी हत्या कर दी थी। सत्र प्रकरण क्रमांक 186/13 मैं फैसला सुनाया गया हैं।

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