दुष्कृत्य के आरोपी को 7 साल की जेल!

दुष्कृत्य के आरोपी को 7 साल की जेल!
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पिपरिया। आदेश कुमार जैन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया ने दिनांक 07.01.19 को एक आपराधिक प्रकरण सत्र प्रकरण क्रमांक 07/2016 में महिला के साथ दुष्कृत्य के आरोपी अर्जुन ठाकुर आयु 35 पुत्र शंकरलाल ठाकुर  निवासी पुरानी बस्ती गांधी वार्ड पिपरिया  जिला होशंगाबाद  को दुष्कृत्य का दोषी पाते हुए धारा 376 (1) में सात वर्ष एवम 450 भा.द.वि.में 3 वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया है । गौरतलब है कि दिनांक 06.11.15 को समय लगभग रात्रि 4 बजे फरियादिया के घर पुरानी बस्ती पिपरिया में अपराध कारित करने के आशय से प्रवेश किया और उसके साथ बलात्कार किया। सूचना के आधार पर पिपरिया थाना में मामला पंजीबद्ध किया गया था।आरोपी की  गिरफ्तारी कर सम्पूर्ण विवेचनॉ के पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय में सम्पूर्ण विचारण के पश्चात न्यायालय आदेश कुमार जैन प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी  को दोषी पाते हुए दुष्कृत्य के आरोप में 7 वर्ष का कारावास तथा 1 हजार रुपया जुर्माना एवं धारा 450 भा.द.वि. में दोषी पाते हुए 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपया जुर्माना के दंड से दंडित किया है। अभियोजन की और से पैरवी सुनील चौधरी अपर लोक अभियोजक ने की हैं।

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