बीएससी नर्सिंग व पोस्ट बेसिक प्रथम वर्ष की परीक्षा पर लगाई रोक-ग्वालियर हाई कोर्ट

 बीएससी नर्सिंग व पोस्ट बेसिक प्रथम वर्ष की परीक्षा पर लगाई रोक-ग्वालियर हाई कोर्ट

 हाई कोर्ट की युगल पीठ ने सोमवार को जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए बीएससी प्रथम वर्ष व पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष की परीक्षा पर रोक लगा दी। कोर्ट ने मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर को लेकर बहस के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि इस यूनिवर्सिटी को विद्यार्थियों के अच्छे भविष्य के लिए खोला गया था, लेकिन यहां जालसाजी व घोटालों के अलावा कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है। बिना सत्यापन, जांच के विद्यार्थियों की परीक्षा कराई जा रही है। अब याचिका की सुनवाई फिर से 14 मार्च को होगी। बता दें पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रथम वर्ष की परीक्षा 28 फरवरी और बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष की परीक्षा एक मार्च से शुरू हो रही थीं।


जनहित याचिका दायर

दिलीप कुमार शर्मा ने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष व बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष की परीक्षा को लेकर जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र शर्मा ने तर्क दिया कि मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर ने जुलाई 2022 से जनवरी 2023 के बीच कालेजों को संबद्धता दी। इसके बाद 11 से 18 फरवरी 2023 के बीच विद्यार्थियों का नामांकन किया गया। 28 फरवरी से परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी। संबद्धता देने से पहले विश्वविद्यालय ने न विद्यार्थियों का सत्यापन किया और विद्यार्थी ने कब प्रवेश लिया, यह भी नहीं देखा। जुलाई 2022 से जनवरी 2023 के बीच संबद्धता दी जा रही है और परीक्षाएं सत्र 2019-20 व 2020-21 की कराई जा रही हैं। विश्वविद्यालय ने फर्जीवाड़ा किया है। बैक डेट में संबद्धता देकर परीक्षाएं कराई जा रही हैं।

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