मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड रखने का कोर्ट ने सुनाया फैसला

 मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड रखने का कोर्ट ने सुनाया फैसला

शराब घोटाला मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। दिल्ली आबकारी घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। सीबीआई ने कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड मांगी थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीबीआई की मांग मानते हुए मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक के रिमांड पर सौंप दिया। इससे पहले रविवार को 8 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में भारी विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस ने भारी संख्या में आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है।


सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया के कहने पर कमीशन को पांच करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ रुपये किया गया था। इसलिए मामले में पूछताछ करने के लिए रिमांड की जरूरत है। मनीष सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि एलजी ने नीति को मंजूरी दी, लेकिन एजेंसी इसे नहीं देख रही है। एलजी ने इस पर राय भी दी थी और विशेषज्ञों से भी पूछा था। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद कमीशन बढ़ाया गया था, इसलिए इसमें साजिश की कोई गुंजाइश नहीं है।

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