हाईकोर्ट ने कहा कानून व्यवस्था में सहयोग करना विधायक की जिम्मेदारी

 खाद लूट कांड में फरार चल रहे विधायक ने किया सरेंडर”


रतलाम।खाद लूट के मामले में 10 नवंबर से फरार चल रहे आलोट विधायक मनोज चावला ने सोमवार को इंदौर की जनप्रतिनिधि कोर्ट में सरेंडर कर दिया।जबलपुर हाईकोर्ट से दो दिन पहले अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद से विधायक की मुश्किलें बढ़ गई थीं। स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश संजय द्विवेदी ने भी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।इससे पहले विधायक ने अग्रिम जमानत याचिका इंदौर के जिला कोर्ट में प्रस्तुत थी।वह भी खारिज हो गई थी।अब रतलाम पुलिस विधायक का रिमांड मांगने जा रही है।इसकी पुष्टि रतलाम पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने की है।

-गोदाम का उठा दिया था शटर-


गोदामों में यूरिया खाद होने के बाद भी किसानों को नहीं दिए जाने की सूचना पर विधायक वहां पहुंचे थे। गोदाम का शटर उठाकर किसानों से खाद लूटने की बात की थी।इसके तत्काल बाद कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और एसपी अभिषेक तिवारी आलोट पहुंचे व विधायक के ख़िलाफ़ एफआइआर दर्ज की गई थी।

-जज ने लगाई फटकार-

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने अपने फैसले में लिखा कि विधायक स्वयं जनता के प्रतिनिधि व एमएलए है।क़ानून व्यवस्था में सहयोग करना उनकी जिम्मेदारी है। शासकीय तंत्र से खाद की आपूर्ति नहीं हो रही थी।तब भी विधायक को अपराध हाथ में लेने की जरूरत नहीं थी।मामले में सह आरोपी जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जादौन इंदौर की सेंट्रल में पिछले 60 दिनों से बंद हैं।

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