ग़ुस्सैल पत्नी के साथ जीवन बिताना यातना की तरह-हाईकोर्ट
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान 'मनोरोगी गुस्सैल पत्नी के साथ जीवन बिताना आजीवन यातना जैसा है' कहते हुए पति की ओर से दाखिल की गई तलाक की याचिका को मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने कहा, 'पति की ओर से तलाक का केस दाखिल करने के तुरंत बाद ही पत्नी ने दहेज को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई थी, ऐसा करना उसके रवैये को दर्शाता है.'
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