ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा अन्य केस की जांच नहीं कर सकती-हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा किसी अन्य अपराध की जांच करने की शक्ति नहीं है।प्रकाश इंडस्ट्रीज और प्रकाश थर्मा पावर द्वारा दायर प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिकाएं स्वीकार करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा की पीठ ने कहा कि पीएमएलए ईड़ी को केवल धारा 3 के अपराधों की जाँच का अधिकार देता है।ईडी स्वयं इस अनुमान पर आगे नहीं बढ़ सकती कि तथ्यों का विशेष सेट एक अनुसूचित अपराध का सुबूत है और पीएमएलए के तहत कार्रवाई शुरू की जाती है।अगर, जांच में ईडी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उसके पास मौजूद सामग्री किसी अन्य कानून के तहत अपराध को दर्शाती है, तो वह संबंधित एजेंसी को जानकारी देगी।
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