याचिका: अनिल अंबानी को बड़ी राहत “टैक्स चोरी: कोर्ट ने आईटी विभाग पर ही दागे सवाल”

मुंबई. बंबई उच्च न्यायालय ने रिलायंस एडीएजी के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ कर चोरी के एक मामले में आयकर विभाग की तरफ से भेजे गए नोटिस पर सोमवार को सवाल खडे करते हुए कहा कि काला धन अधिनियम के कुछ प्रावधान पिछली तारीख से किस तरह लागू किए जा सकते हैं।

न्यायाधीश गौतम पटेल और न्यायाधीश एस जी डिगे की खंडपीठ ने अनिल अंबानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति यह किस तरह जान सकता है कि सरकार भविष्य में क्या करने वाली है।अंबानी ने इस याचिका में आयकर विभाग से भेजे गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी है।


-सुनवाई स्थगित-



न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई 20 फरवरी तक के लिए स्थगित करने के साथ ही अंबानी के खिलाफ कोई भी सख्त कदम न उठाने के अपने सितंबर, 2022 के आदेश को आगे के लिए बढ़ा दिया।आयकर विभाग ने 8 अगस्त,2022 को अनिल अंबानी को 420 करोड़ रुपए की कथित कर अपवंचना के मामले में नोटिस भेजा था। उन पर दो स्विस बैंक खातों में 814 करोड़ रुपए पर कर बचाने का आरोप है।

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