बिना हेलमेट वाहन चलाने पर मध्य प्रदेश में लगेगा 300 रुपये का अर्थदंड


प्रदेश में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब तीन सौ रुपये अर्थदंड लगेगा। परिवहन विभाग ने पूर्व में प्रस्तावित दरों में संशोधन करके एक बार फिर निर्णय के लिए कैबिनेट प्रस्ताव भेजा है, जिस पर मंगलवार को निर्णय हो सकता है। विभाग ने पहले पांच सौ रुपये अर्थदंड प्रस्तावित किया गया था। मंत्रियों ने इस दोगुने अर्थदंड के प्रस्ताव को अव्यावहारिक बताकर असहमति जताई थी। इसके साथ ही आजीविका मिशन से जुड़े स्व-सहायता समूहों को दो प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने पर निर्णय लिया जाएगा।



मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग द्वारा सीट बेल्ट उपयोग न करने पर अर्थदंड पांच सौ रुपये रखना प्रस्तावित किया है। केंद्र सरकार ने मोटर यान अधिनियन 2019 में संशोधन करके अर्थदंड एक हजार रुपये किया है लेकिन प्रदेश में इसे आधा रखा जाएगा। मंजिली गाड़ी के चालक या परिचालक द्वारा यात्री को टिकट न देने, अवैध टिकट देने या कम मूल्य का टिकट देने पर एक हजार रुपये के स्थान पर पांच सौ रुपये अर्थदंड लगेगा। पहली बार मोटर यान में परिवर्तन करने पर प्रत्येक परिवर्तन पर पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाना प्रस्तावित किया गया है।

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