पिपरिया के युवक की हत्या कर लाश को यमुना नदी में फेंकने वालों को आजीवन कारावास,पुत्र की हत्या के बाद पिता ने कर ली थी आत्महत्या!

पिपरिया के युवक की हत्या कर लाश को यमुना नदी में फेंकने वालों को आजीवन कारावास,पुत्र की हत्या के बाद पिता ने कर ली थी आत्महत्या!


पिपरिया।वर्ष 2012 में एक युवक को इंडिका कार अपने दोस्तों को न देना इतना भारी पड़ गया कि 2 दोस्तों ने मिल कर उसकी न केवल हत्या की बल्कि लाश को भी युमना नदी में बहा दिया।लाश का आज तक पता नहीं चला हैं।मामले में तात्कालीन टीआई मलकीत सिंह बरार और उनकी टीम ने काफी मेहनत कर उक्त इंडिका को उत्तर प्रदेश से जप्त कर उसकी डिग्गी में से खून के नमूने ले कर उसका डीएनए करा अपराध को सिद्ध किया था।मलकीत सिंह के अनुसार उक्त युवक के गले में चलती गाड़ी में पीछे से गमछा डाल कर मारा गया था।फिर लाश को बरेली के रास्ते उत्तर प्रदेश ले जा कर ठीकाने लगा दिया था।उस समय जिस स्थान पर लाश फेंकी गई थी।वंहा यमुना में काफी बाढ़ आई थी।जिसके चलते लाश नहीं मिली थी।परंतु काल डिटेल से पूरी कहानी खुल गई थी।वही युवक की हत्या की खबर सुन कर पिता काफी परेशान हो गए थे।जिनने रेलवे गेट के पास ट्रेन के सामने आ कर आत्महत्या कर ली थी।उसी मामले में आज
न्यायालय आदेश कुमार जैन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया ने एक सनसनीखेज मामले में निर्णय पारित करते हुए अपहरण कर हत्या के आरोप में हत्यारो को सश्रम आजीवन कारावास के दंड से एवं जुर्माने से दंडित किया है।अभियोजन के अनुसार सुभाष वार्ड पिपरिया निवासी गणेश सिंह द्वारा दिनांक 26.06.2012 को मंगलवारा थाना में  लिखित आवेदन देकर शिकायत की थी उसका पुत्र रंजीत सिंह अपनी इंडिका गाड़ी को लेकर आर टी ओ के काम से गया था और वापस नही आया है पुलिस ने गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामला विवेचना में लिया इस दौरान कॉल डिटेल एवं मृतक को जाते हुए देखने वाले साक्षियों के आधार पर मामले का खुलासा हुआ जिसमें आरोपी मुकेश प्रजापति निवासी जिला भिंड एवं नरेंद्र प्रजापति निवासी जिला पूना महाराष्ट्र तथा राम शरण प्रजापति निवासी जिला रायसेन के विरुद्ध धारा 302,34, 364 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया सम्पूर्ण विवेचना से यह पता लगा कि आरोपीगण ने रंजीत सिंह को इंडिगा वाहन सहित अपहरण किया और उसकी हत्या कर लाश को जालौन से औरैया रोड पर शेर घाट के पुल से लाश को यमुना नदी में फेंक दिया था।वह
लाश आज तक नही मिली है।मामले में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक सुनील चौधरी ने बताया कि अभियोजन की और से न्यायालय के समक्ष 17 साक्षियों को परीक्षित कराया गया सम्पूर्ण विचारण उपरांत न्यायालय ने आरोपी मुकेश प्रजापति एवं नरेंद प्रजापति को हत्या का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित गया है।

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