आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या में शामिल महिला सहित 2 को आजीवन कारावास!


पिपरिया।शहर के बहुचर्चित हत्या कांड में कोर्ट का फैसला आया हैं।इस मामले में आपराधिक रिकार्ड वाली महिला सहित उसके 2 साथियों ने आरएसएस कार्यकर्ता की चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी।शास्त्री वार्ड पुरानी बस्ती में रहने वाली शायना बी, फंटी उर्फ महेंद्र नाथ, अखिलेश को आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये जुर्माना लगाया हैं।वही 6 माह की सजा 323 ipc में 1000 जुर्माना 25, 27 आर्म्स एक्ट में 1000 जुर्माना 3 की साल सजा सुनाई हैं।घटना 28.08.2017 की हैं।जब आरएसएस कार्यकर्ता अनुज पुरविया को पुरानी रंजिश के कारण चाकू से वार करके हत्या की गई थी।मामले में  न्यायालय आदेश कुमार जैन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया ने सजा सुनाई हैं। अभियोजन की और से सुनील चौधरी अपर जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई हैं।वही इस घटना के बाद तत्कालीन टी.आई को आरएसएस के विरोध प्रदर्शन के बाद हटा दिया गया था।

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