आग लगा कर पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्र कैद!



पिपरिया-:  न्यायालय  आदेश कुमार जैन  प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया ने आज एक सनसनीखेज मामले में निर्णय पारित करते हुए पत्नी की हत्या के आरोप में हत्यारे पति को सश्रम आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है । अभियोजन के अनुसार ग्राम सर्रा तहसील पिपरिया निवासी आरोपी राजू उर्फ राजेश पिता छोटेलाल अहिरवार उम्र 32 वर्ष अपनी पत्नी मृतिका नन्ही बाई के इलाज के लिए उसके मायके बालो से रुपयों की मांग करता था और रुपये न देने की स्थिति में दिनांक 08.06.16 को दिन के 9.30 से 10 बजे के दौरान आरोपी ने मृतिका के साथ घर मे मारपीट की और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी मृतिका का इलाज पिपरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चला जहाँ से उसे जिला चिकित्सालय भेज दिया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई थी इस तरह के जघन्य अपराध ने न केवल समाज मे भय व्याप्त कर दिया बल्कि सम्पूर्ण क्षेत्र में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया था।थाना स्टेशन रोड पिपरिया में मर्ग कायम कर मामले की विवेचना की गई। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक सुनील चौधरी ने बताया कि उक्त मामले में अभियोजन की और से न्यायालय के समक्ष 16 गवाहों को परीक्षित कराया गया वही पर बचाव पक्ष की और से 2 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया सम्पूर्ण विचारण के बाद न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं 5000 रुपया जुर्माने से दंडित किया है अभियोजन की और से पैरवी अपर लोक अभियोजक  सुनील चौधरी ने की थी ।

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