निजी स्कूल प्राचार्य को हुई आजीवन कारावास की सजा!

निजी स्कूल प्राचार्य को हुई आजीवन कारावास की सजा!

पिपरिया-:खापरखेड़ा गांव में निजी स्कूल प्राचार्य को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने आजीवन कारावास एवं 15 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया हैं।दरअसल गांव के निजी स्कूल MLV कान्वेंट के प्राचार्य रियाज खान स्कूल के 2 बच्चों के साथ आप्रकृतिक कृत्य करते हुए पकड़ा गया था।जिसकी रिपोर्ट 7 अप्रेल 2018 को पिपरिया थाने में धारा 377 एवं 5/6 बालकों के लैंगिक अपराध के तहत मामला दर्ज किया गया था।मात्र 4 महीने में ही न्यायाधीश आदेश कुमार जैन ने अपना फैसला सुनाया हैं।मामले में सरकारी वकील कैलाश पटेल ने पैरवी कर सजा दिलाई हैं।

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