किसान को मिला न्याय फसल जलाने के अपराधी को कारावास ।

किसान को मिला न्याय फसल जलाने के अपराधी को कारावास ।


पिपरिया- अभियोजन की और से पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक सुनील चौधरी ने बताया कि आदेश कुमार जैन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया ने आज फैसला करते हुए एक गरीब किसान की फसल में आग लगाकर भागने वाले आरोपी दिनेश पिता दामोदर सिमरैया निवासी ग्राम सेमरी किशोर तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद  को दोषी पाते हुए दो वर्ष का सश्रम कारावास एवम 25000 जुर्माने से दंडित किया है । गौरतलब है कि दिनांक 10.04.17 समय लगभग 11.30 बजे फरियादी दद्दू लोधी को नुकसान कारित करने के आशय से आरोपी ने उसके खेत मे 20 क्विंटल तुअर के 2 ढेरो को आग लगाकर 70000 रुपया का नुकसान किया था ।फरियादी की सूचना के आधार पर पिपरिया थाना में अपराध क्रमांक 128/17 में मामला पंजीबद्ध किया गया अभियुक्त दिनेश की गिरफ्तारी कर सम्पूर्ण विवेचना के पश्चात अभियुक्त दिनेश के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय में सम्पूर्ण विचारण के पश्चात न्यायालय आदेश कुमार जैन प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने दिनेश को  दोषी पाते हुए 2 वर्ष का सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया है एवं 25000 रुपया का जुर्माना लगाया है जिसमे से 20000 रुपये की राशि गरीब किसान फरियादी दद्दू लोधी को प्रदान करने का आदेश किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक सुनील चौधरी ने की।


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