पिपरिया उप जेल से भागे भिंडी को आजीवन कारावास।

पिपरिया उप जेल से भागे भिंडी को आजीवन कारावास।

पिपरिया-  प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया आदेश कुमार जैन ने हत्या का प्रयास कर उप जेल पिपरिया से भागे आरोपी रामजीवन उर्फ भिंडी पिता सूरज कौरब निवासी भारपुर जिला भिंड को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवम जुर्माने से दंडित किया है । गौरतलब है कि दिनांक 3.08.13 को हत्या और बलात्कार के आरोपी रामजीवन ने विमल, मुंडा एवम हलकोरी के साथ मिलकर लगभग दोपहर 3 बजे उप जेल पिपरिया में ड्यूटी पर तैनात सैनिकों पर जान लेवा हमला कर भाग गए थे जिसमें 3 अन्य आरोपी फरार है ।उक्त सूचना के आधार पर पिपरिया थाना में अपराध क्रमांक 272/13 में मामला पंजीबद्ध किया गया अभियुक्त रामजीवन की गिरफ्तारी कर सम्पूर्ण विवेचनॉ के पश्चात अभियुक्त रामजीवन के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया तथा अन्य अभियुक्त फरार घोषित किये गए। न्यायालय में सम्पूर्ण विचारण के पश्चात न्यायालय आदेश कुमार जैन प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने राम जीवन को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है । प्रकरण में अभियोजन की और से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक सुनील चौधरी ने की।

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