मेसर्स शेर सिंह हरिराम का लाइसेंस DDA ने किया निलंबित

मेसर्स शेर सिंह हरिराम का लाइसेंस DDA ने किया निलंबित



पिपरिया-:पिछले कई दिनों से नगर के कीटनाशक दवा विक्रेता मेसर्स शेरसिंह हरिराम की शिकायत जिला कृषी  अधिकारी को मिल रही थी।इन शिकायती आवेदनों की जांच के बाद ही कीटनाशक विक्रेता मेसर्स शेर सिंह हरिराम के कीटनाशक लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया हैं।उप संचालक किसान तथा कृषी विकास अधिकारी जिला होशंगाबाद ने अपने आदेश क्रमांक 4215/2017-18 दिनांक 6.11.2017 में लिखा हैं की जांच दल से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियम 1971 की धारा 15 व 10 का उलंघन मेसर्स शेर सिंह हरिराम के संचालक शेरसिंह दुदानी द्वारा किया गया हैं।जिससे तत्काल प्रभाव से उसका कीटनाशक औषधी विक्रेता का लाइसेंस निलंबित किया जाता हैं।इस दौरान मेसर्स शेर सिंह हरिराम कीटनाशक का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेंगे।गौरतलब हैं की उक्त दुकानदार के खिलाफ शहर के अधिकांश कृषी दवा विक्रेताओं ने होशंगाबाद पहुंच कर शिकायती ज्ञापन DDA को दिया था।जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया को भी उक्त दुकानदार की शिकायत लगातार मिल रही थी।जिसके बाद यह कार्यवाही की गई हैं। पिछले वर्ष भी इस दुकान को स्थानीय कृषी विभाग ने सील कर दिया था परंतु बाद में यह अचानक खुल गई।गौरतलब हैं की उक्त लाइसेंसधारी आदतन सरकार के नियमो की धज्जियां उड़ाता हैं।परंतु कृषी विभाग हर बार लाइसेंस निलंबित जैसी कार्यवाही कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेता है।



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